MP बजट सत्र का छठवां दिन:स्कूल शिक्षा मंत्री परमार बोले- CBSE या माध्यमिक शिक्षा मंडल के स्कूल कोरोना काल में सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे




विधानसभा के बजट सत्र के छठवें दिन सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा, CBSE स्कूल हो या माध्यमिक शिक्षा मंडल से अधिमान्य स्कूल, सभी स्कूल कोरोना काल में बच्चों से सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे। यदि कोई स्कूल निर्देशों का पालन नहीं करता, तो उसकी अधिमान्यता समाप्त की जाएगी।

उन्होंने सदन में कहा, सरकार आज ही प्रदेश के सभी कलेक्टर को निर्देश जारी करेगी। इससे पहले, महिदपुर से BJP विधायक बहादुर सिंह चौहान ने धार के एक स्कूल का मामला उठाया था। इस पर कांग्रेस और BJP के कई विधायकों ने आरोप लगाया कि कई स्कूल बच्चों से पूरी फीस ले रहे हैं। नहीं देने पर बच्चों को परीक्षा से वंचित किया जा रहा है।

विधानसभा 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

पहली बार दो विधायक सदन की कार्यवाही से ऑनलाइन जुड़े

मध्यप्रदेश विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, जब दो विधायक सदन की कार्यवाही में ऑनलाइन जुड़े। मंडला से विधायक नारायण सिंह ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के मामले में जनजातीय मंत्री मीना सिंह से सवाल किया। इसी तरह, कांग्रेस विधायक डॉ. अशोक मर्सकोले ने भी ऑनलाइन जवाब दिया। हालांकि इसे लेकर संसदीय कार्य मंत्री और गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अध्यक्ष की अनुमति से यह व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन यह विशेष परिस्थितियों में ही ऐसी अनुमति दी जाए, ताकि सदन की गरिमा और गंभीरता बनी रहे।

लव जिहाद के खिलाफ कानून पर बहस के लिए कांग्रेस ने डेढ़ घंटे का समय मांगा, 15 मिनट मिले

सोमवार को लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2021 पारित हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन में इस विधेयक पर बहस करने के लिए मात्र 15 मिनट का समय निर्धारित किया है। विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कांग्रेस ने इस संवेदनशील कानून पर चर्चा के लिए डेढ़ घंटे का समय तय करने का सुझाव दिया था। विधानसभा में गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा धर्म स्वातंत्र्य विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

सरकार इस कानून को 6 माह की अवधि के लिए अध्यादेश के माध्यम से 9 जनवरी 2021 को प्रदेश में लागू कर चुकी है। इसमें प्रलोभन देकर, बहलाकर, बलपूर्वक या मतांतरण करवाकर विवाह करने या करवाने वाले को एक से 10 साल के कारावास और अधिकतम एक लाख रुपए तक से दंडित करने का प्रावधान है।

अध्यादेश लागू करने के बाद से 11 फरवरी तक 23 केस दर्ज हुए हैं। इनमें भोपाल संभाग में सात, इंदौर में पांच, जबलपुर व रीवा में चार-चार और ग्वालियर में तीन मामले दर्ज हैं। विधानसभा में इसके अलावा निजी विश्वविद्यालय संशोधन, डॉ. बीआर आंबेडकर, पंडित एसएन शुक्ला और भोज मुक्त विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। पन्ना नेशनल पार्क के विस्तार के लिए विस्थापित किसानों को भू-अधिकार पुस्तिका न देने और छतरपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने के मुद्दे ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाए जाएंगे।

MP का आर्थिक सर्वेक्षण जारी होगा
सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट 2 मार्च मंगलवार को विधानसभा में पेश करेगी। इससे एक दिन पहले यानी सोमवार को सरकार मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा सदस्यों को सरक्युलेट करेगी। हालांकि इस सर्वेक्षण को सदन पटल पर नहीं रखा जाता है।


 

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